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  बागबानी और वानिकी विकास ऋण

बैंक वैयक्तिक किसान या किसानों के समूह को सजावटी पौधों तथा पेड़ों, फलोद्यानों तथा शीघ्र विकसित होने वाले पेड़ों और झाड़ियों की नर्सरियों की स्थापना और उनके रखरखाव से संबंधित कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है. इसके अधीन पात्र कार्यों की संकेतक सूची में कलम बाँधना/रोपना, दाब कलम लगाना, मुकुलन, बाड़े का निर्माण, पेधों की सामग्रियों की खरीद, भूमि को तैयार करना, बीज तथा नन्हें पौधे लगाना, उर्वरक तथा कीटनाशक आदि शामिल हैं.

ऋण के लिए कौन पात्र है?
कोई एक किसान तथा किसानों का समूह

ऋण की सीमा
न्यूनतम 20,000/- रुपए
अधिकतम 50 लाख रुपए

अवधि
विभिन्न फसलों की उत्पादन पूर्व अवधि के आधार पर नियत की जाती है.

आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें.

 
     
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